आज से, भारत में Unified Payments Interface (UPI) प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने टैक्स भुगतान के लिए UPI ट्रांजेक्शन लिमिट को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया है। यह कदम बड़े लेनदेन को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है।
मुख्य बदलाव
- ट्रांजेक्शन लिमिट में वृद्धि: UPI अब टैक्स भुगतानों के लिए ₹5 लाख तक की सीमा को सपोर्ट करेगा।
- अन्य योग्य लेनदेन: यह नई सीमा अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों, आईपीओ और RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीमों के भुगतान के लिए भी लागू होगी।
- मर्चेंट वेरिफिकेशन: इस बढ़ी हुई लिमिट का उपयोग करने के लिए मर्चेंट को वेरिफाइड होना आवश्यक है।
- निष्पादन: नई लिमिट 16 सितंबर 2024 से लागू होगी। उपयोगकर्ताओं को अपने बैंकों और UPI ऐप्स से संगतता की पुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि विभिन्न बैंकों के लिए विशेष ट्रांजेक्शन लिमिट हो सकते हैं।

यह अपडेट 24 अगस्त 2024 को जारी NPCI सर्कुलर के बाद आया है, जो UPI के भुगतान विधि के रूप में बढ़ती लोकप्रियता और विशेष श्रेणियों में उच्च-मूल्य वाले लेनदेन की आवश्यकता को दर्शाता है। ट्रांजेक्शन लिमिट में यह वृद्धि डिजिटल पेमेंट्स की सुविधा और प्रभावशीलता को बढ़ाने के NPCI के प्रयास का हिस्सा है।
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